दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोपों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच यादव के कार्यकाल के दौरान रेलवे में नौकरियां दी गईं और बदले में जमीन ली गई। अदालत अब 13 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाएगी।